
मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के नये प्रकरण को देखते हुए सभी जिला दण्डाधिकारी को निर्देश जरी किया है। जिसमें 1 से 12 तक की निजी व शासकीय स्कूलें व छात्रावास 31 जनवरी तक रहेंगे बंद। और जनवरी माह में होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जरी किये जायेंगे।
सभी प्रकार के मेले (धार्मिक/व्यावसायिक) एवं एकत्रित होने वाले जनसमूहों को प्रतिबंधित किया गया है। साथ में सभी प्रकार की जुलूस, रैलीयों को प्रतिबंधित किया गया है। समस्त राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/सामाजिक/शैक्षणिक/मनोरंजन जैसे कार्यक्रमों में 250 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। इससे अधिक उपस्थिति को प्रतिबंधित किया गया है।
बंद हाल में आयोजित कार्यक्रम में 50 फीसदी से कम की उपस्थिति में आयोजन कर सकेंगे। खेलकूद से सम्बंधित गतिविधियों के लिए स्टेडियम में 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति में प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।