MP नई आबकारी नीति : सस्ती होगी शराब, घर में खोल सकेंगे बार
शिवराज सरकार ने वर्ष 2022 23 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब सस्ती होगी।
मध्यप्रदेश में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इस नीति के लागू होने के बाद मध्यप्रदेश में अंग्रेजी और देशी शराब की बोतलों के MRP पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह पूरी कवायद शराब के इस्तेमाल को बढ़ाने को लेकर है, ताकि सरकार को ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिल सके।
नई आबकारी नीति में यह भी प्रावधान है कि देशी और अंग्रेजी दोनों वाइन अब एक ही स्टोर से बेची जाएंगी। साथ ही, राज्य सरकार ने जामुन से शराब के उत्पादन की अनुमति दी है।
अंगूर से बनने वाली शराब पर साल 2025 26 तक कोई आबकारी शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही जामुन से शराब बनाने की अनुमति भी दी गई है। नीति में इस बात का भी जिक्र किया गया है, कि अब भोपाल और इंदौर में माइक्रोब ब्रेवरीज खोली जा सकती है।
होम बार लाइसेंस
सरकार ने होम बार लाइसेंस जारी करने का भी फैसला किया है। इसके लिए यह तय किया गया है कि जिनकी सालाना आय एक करोड़ रुपये से ज्यादा है वे घर पर ही बार खोल सकेंगे।होम बार लाइसेंस दिया जा सकता है, जिसके लिए 50000 रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा।
सरकार ने घर में शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। उसके बाद शराब की मौजूदा लिमिट का 4 गुना घर में रखा जा सकेगा। वर्तमान में घर में बीयर की एक पेटी और 6 बोतल शराब की अनुमति है।
गृह मंत्री @drnarottammisra कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं https://t.co/uzYGtsSJ8r
— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 18, 2022