मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC 2019 परीक्षा में 27% OBC आरक्षण पर लगाई रोक।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC 2019 परीक्षा में 27% OBC आरक्षण पर लगाई रोक।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने MPPSC 2019 परीक्षा में 27% OBC आरक्षण पर लगाई रोक।
जबलपुर में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ High Court principal bench ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSSC) परीक्षा, 2019 में ओबीसी OBC के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी।
Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) परीक्षा, 2019- निहारिका त्रिपाठी में उपस्थित एक उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका पर रोक लगाई गई, जिसने हाल ही में जारी Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) 2019 परीक्षा परिणामों के बाद भर्ती प्रक्रिया में 27% ओबीसी आरक्षण देने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
बुधवार को जारी आदेश की पुष्टि करते हुए सरकारी वकील रामेश्वर पी सिंह ने मीडिया से कहा कि याचिका पर अगली सुनवाई 21 फरवरी को तय की गई है।