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बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज,पढिए पुरी खबर

धीरेंद्र शास्त्री के बयान को संज्ञान में लेते हुए शहर के हाथीपोल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि उनका बयान भड़काऊ और विवादास्पद था।

बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुरुवार को उदयपुर में आयोजित एक धार्मिक सभा में उनके बयान के बाद की है।

धर्मसभा में, शास्त्री ने राजसमंद जिले के कुम्भलगढ़ किले में लगे हरे झंडे के स्थान पर भगवा झंडे लगाने का लोगों से आग्रह किया। पुलिस ने इसे धार्मिक हिंसा के लिए उकसाना माना। उसके बयान को संज्ञान में लेते हुए शहर के हाथीपोल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि उनका बयान भड़काऊ और विवादास्पद था।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया। इस बयान के बाद गुरुवार की रात कुम्भलगढ़ किले में कुछ युवकों ने हंगामा करने की कोशिश की और उनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी के खिलाफ केलवाड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पं. धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। यह धारा धर्म, जाति, भाषा या निवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भावना बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। इसमें 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

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