
15 अक्टूबर के बाद देशभर में स्कूल खुलने जा रहे स्कूलों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशा निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के साथ परामर्श के बाद जारी किया गया है। जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल और कोचिंग संस्थान अक्टूबर 15 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगें। दिशानिर्देश में यह भी कहा गया है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों पर निर्भर है।

दिशानिर्देश की महत्वपूर्ण बातें
- स्कूलों को पूरे परिसर, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, स्टोरेज, पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम, लैब, लाइब्रेरी वगैरह की सफाई और सेनेटाईजेशन करना होगा।
- इनडोर जगहों पर हवा की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।
- शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि स्कूलों को अपनी एसओपी तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- सभी नियम की जानकारी पैरेंट्स को देना जरूर होगा। साथ ही स्कूल परिसर में प्रदर्शित करना जरूरी है।
- जो भी स्कूल खुलेंगे, उन्हें अनिवार्य रूप से राज्य के शिक्षा विभागों की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा
Here are the highlights:
As per para -1 of @HMOIndia's order no. 40-3/2020-DM-I(A) dated 30.09.2020 for reopening, States/UT Governments may take a decision in respect of reopening of schools and coaching institutions after 15th Oct in a graded manner. #SchoolGuidelines pic.twitter.com/JLfJ97qJsF
— Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) October 5, 2020
