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चुनावी रैलियों में अब जितना चाहे भीड़ जुटा सकतें !
मध्यप्रदेश के उप चुनाव में राजनेता अब जितनी चाहे अपनी रैलियों में भीड़ जुटा सकते हैं बस उन्हें जारी गाइडलाइन के शर्तों का पालन करना होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने चुनाव होने वाले क्षेत्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
इन शर्तों को मानना होगा अनिवार्य
- बंद कमरे में हॉल की क्षमता के 50% ही लोग रह सकते हैं। यह संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है।
- सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर अनिवार्य है।
- खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य तरह के सुरक्षा पैरामीटर पूरे करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोने तथा सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।
- आयोजक की जिम्मेदारी है कि वह कि वह इस पूरी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।
- पूरे कार्यक्रम की वीडियो ग्राफी कराना अनिवार्य है। उसकी रिकॉर्डिंग 48 घंटे में जिला प्रशासन को देना होगा।
- कार्यक्रम की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसमें स्थान, जगह और संख्या आदि की पूरी जानकारी देना होगा।
गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार इस तरह के राजनीतिक समारोहों को विनियमित करने के लिए विस्तृत एसओपी (SOP)जारी करेगी और इसे सख्ती से लागू करेगी।