केरल : “धमकाने और अपमानित” सोशल मीडिया पोस्ट के लिए होगी 5 साल तक की जेल
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार की ओर से लाए गए उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया (Social Media) पर किसी अपमानित करने या धमकाने वाले पोस्ट पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
केरल राज्यपाल द्वारा मंजूर अध्यादेश के तहत किसी अपमानित करने या धमकाने वाले पोस्ट पर पांच साल की जेल या 10 हजार रुपये जुमार्ना या फिर दोनों सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही केरल पुलिस (Kerala Police) आपराधिक एक्ट में धारा-118(ए) को जोड़ दी गई है।
इस संशोधन के मंजूरी मिलने के बाद आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस को और ताकत देगा और अभिव्यक्ति की आजादी में कटौती करेगा।हालांकि, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद कहा कि ये फैसला सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रयोग और लोगों को निशाना बनाने की कुप्रथा के कारण लाया गया है।