
भारत में कर्मचारियों के काम करने के समय को बढ़ाया जा सकता है और कंपनियां कर्मचारियों से 12 घंटे तक उनसे काम ले सकती हैं। ऐसा श्रम मंत्रालय की तरफ से संसद में एक प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें काम करने के अधिकतम समय12 घंटे करने की सिफारिश की गई है।
क्या है श्रम मंत्रालय का नया प्रस्ताव?
- 12 घंटे काम करने पर सैलरी 8 या 9 घंटे वाली ही मिलेगी, प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कंपनी 12 घंटे काम करवाती है तो इसके लिए कर्मचारियों को ओवर टाइम दिया जाएगा. नए प्रस्ताव के मुताबिक-
- कंपनी कर्मचारी से एक हफ्ते में 48 घंटे तक काम करवा सकती है।
- कर्मचारी से 12 घंटे से अधिक काम नहीं करवाया जा सकता है।
- यदि कंपनी 12 घंटे काम करवाती है तो वह या तो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम कराएगी, या फिर ओवरटाइम देना होगा।
- अगर कोई तय समय से 15 मिनट भी ज्यादा काम लिया तो उसे 30 मिनट का ओवरटाइम माना जाएगा (मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम का समय ओवरटाइम नहीं माना जाता है।)
मौजूदा नियम के अनुसार कर्मचारियों से एक दिन में 8 घंटे ही काम करवाया जा सकता है। ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड एक्ट 2020 मुताबिक- किसी भी कर्मचारी को एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, कंपनी या एम्पलॉयर को इसकी इजाजत नहीं है।
