
MP Nursing Exam News : मध्यप्रदेश में 28 फरवरी से होने वाली नर्सिंग की परीक्षाओं पर हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया गया है उस फैसले में कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 फरवरी से शुरू होने वाली नर्सिंग की परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
यह भी पढ़े : छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने नशामुक्ति कार्यक्रम में गिनाए शराब के फायदे, देखिए वीडियो
ग्वालियर के खंडपीठ हाईकोर्ट में एडवोकेट जितेंद्र शर्मा ने जनहित याचिका दायर कीया था। जिसमें उन्होंनेस्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि नर्सिंग कॉलेजों में पुराने शिक्षण सत्र की मान्यता गलत तरीके से दी गई है। जिन कॉलेजों ने वर्ष 2019 से 2021 की संबद्धता जुलाई 2022 में ली थी, जो की गलत है।
यह भी पढ़े : अखंड और धर्मनिरपेक्ष भारत के पक्षधर थे “आजाद” भारत के पहले शिक्षा मंत्री
भूतलक्षी प्रभाव से ली गई मान्यता गैरकानूनी होती है। इसी गलत मान्यता के आधार पर 28 फरवरी से परीक्षाएं होने वाली थी जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट से आग्रह किया गया की इस पर रोक लगा दिया जाए। याचिकाकर्ता के इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट के जज रोहित आर्या और जज मिलिंद फड़के की डबल बैंच ने सुनवाई कर मंगलवार से शुरू होने वाली परीक्षाओं पर रोक लगा दी है।
यह भी पढ़े : MPNEWS : प्रत्येक लाड़ली लक्ष्मी की देश-विदेश में उच्च शिक्षा की फीस भरेगी सरकार
कोर्ट ने कॉलेज संचालकों की धांधली पर फेरा पानी
आपको बता दें की नर्सिंग मेडिकल कॉलेजों के संचालक सांठगांठ करके अपने कॉलेजों की ये मान्यता सिर्फ एक महीना पहले ली थी। जिससे वो फटाफट अपने संचालित कक्षाओं की परीक्षा की तैयारी कर ली। कॉलेजों के संचालकों के द्वारा एक महीने पहले ली गई मान्यता के आधार पर परीक्षा कराने की प्रयासों पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। जिससे मध्यप्रदेश में 28 फरवरी से शुरू होने जा रही नर्सिंग परीक्षा स्थगित कर दी गई है।