P M Awas Yojana : पीएम आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले सहायक यंत्री R K Jain निलंबित।
Pradhan Mantri Awas Yojana : प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम आवास योजना में अनियमितता एवं भारी लापरवाही बरतने के आरोप में मध्यप्रदेश सिंगरौली नगर निगम के सहायक यंत्री आरके जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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आदेश क्रमांक / 238 / स्था 0 / 2022
प्रधानमंत्री आवास योजना ( ए.एच.पी. ) में प्राप्त शिकायतों की जांच हेतु जांच समिति का गठन किया गया समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में निम्नानुसार अनियमितताए पायी गयी हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1035 हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन कलेक्टर महोदय से प्राप्त करने के पश्चात 740 हितग्राहियों को आवास आवंटन किया गया है शेष 464 हितग्राहियों के नाम अनुमोदित सूची में न होने के बावजूद भी आवास आवंटित किये गये हैं ।
- आवास आवंटन हेतु प्रथम बार लाटरी सिस्टम से उपलब्ध सूची अनुसार 316 हितग्राहियों को आवास आवंटन हेतु लाटरी निकाली गई थी किन्तु उक्त लाटरी को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के ही निरस्त मानकर सम्पूर्ण आवासों को विधि विरुद्ध आवंटन किया गया है ।
- कार्यालय द्वारा दिनांक 26.09.2019 को पुनः लाटरी निकालने हेतु समिति का गठन किया किन्तु लाटरी निकालने की प्रक्रिया से संबंधित अभिलेख पंजी आदि संधारित नहीं किया गया ।
- हितग्राहियों को आवंटन आदेश बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये ही नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं हस्ताक्षर कर जारी किये गये हैं ।
- हितग्राहियों से दो लाख रुपये जमा कराया जाना था किन्तु किस रसीद से कितनी राशि जमा कराई गई है स्पष्ट जानकारी नहीं है ।
- स्थल निरीक्षण में पाया गया है कि 20 आवासों में मूल हितग्राही न रहकर किराये पर दिये गये हैं जो नियमों के प्रतिकूल है ।
- जांच में यह भी पाया गया है कि हितग्राहियों के आवासों को मानमाने ढंग से फेरबदल कर अदला बदली किया गया है ।
अतः उपरोक्तानुसार गम्भीर अनियमितता एवं लापरवाही बरतने के आरोप में श्री आर.के. जैन , सहायक यंत्री ( नोडल अधिकारी प्रधान मंत्री आवास योजना को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । निलम्बन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा ।