PAN Card : इन पैन कार्ड धारकों को चुकाना पड़ेगा 10000 रुपये का जुर्माना, जानिए पैन जमा करने की प्रक्रिया

PAN Card एक तरह की पहचान पत्र (Identity Proof) है जो किसी भी वित्तीय लेनदेन (Transaction) में महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग (Income Tax Department) पैन कार्ड पर 10 अंकों की अक्षरांकीय संख्या निर्धारित करता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस प्रक्रिया (CBDT) पर ध्यान रखता है। टैक्स रिटर्न (Tax Return) जमा करते समय पैन भी आवश्यक है।
आपको अपने पैन कार्ड के महत्व के बारे में पता होना चाहिए। आपका आधार कर रिटर्न दाखिल करते समय आपका आधार आपके पैन से जुड़ा होना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर चेक के एक दिन में 50,000 रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन के लिए आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
अगर आप किसी भी तरह की चेकिंग के दौरान दो पैन कार्ड के साथ पकड़े जाते हैं तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपका बैंक खाता फ्रीज भी हो सकता है। इससे बचने के लिए आप जल्द से जल्द दूसरा पैन कार्ड विभाग को भेज दें। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272B भी इसके लिए प्रावधान करती है।
पैन जमा करने की प्रक्रिया (PAN submission process)
अपना पैन जमा करने की प्रक्रिया सरल है। इसे कई तरीकों से पूरा किया जा सकता है। वेबसाइट पर जाएं और पैन कार्ड सबमिशन फॉर्म का उपयोग करने के लिए ‘नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध और/या पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार’ लिंक पर क्लिक करें। फॉर्म भरें और इसे किसी भी एनएसडीएल लोकेशन पर मेल कर दें।