Pan Card Update : 13 करोड़ लोगों के पैन कार्ड जल्द हो जाएंगे रद्द, लेन-देन पर लग सकता है प्रतिबंध

PAN-Aadhaar Link : पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा नजदीक आ रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि अब तक व्यक्तियों को जारी किए गए कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (Pan Card) में से लगभग 48 करोड़ को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुप्ता ने कहा कि जो लोग 31 मार्च को घोषित समय सीमा से इसे नहीं जोड़ते हैं, उन्हें विभिन्न व्यापार और कर संबंधी गतिविधियों के दौरान लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार द्वारा इन दो दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है और आधार से जुड़े व्यक्तिगत पैन को इस वित्तीय वर्ष के अंत (31 मार्च, 2023) तक निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। अब से 31 मार्च के बीच, आपको अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
गुप्ता ने बजट के बाद के साक्षात्कार के दौरान कहा, “अब तक लगभग 61 करोड़ व्यक्तिगत पैन जारी किए गए हैं और लगभग 48 करोड़ को आधार से जोड़ा गया है। अंतर अब लगभग 13 करोड़ है, जिसमें छूट वाली श्रेणी भी शामिल है, और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी समय सीमा में जुड़ जाएंगे।
पैन कार्ड मान्य नहीं होगा
उन्होंने कहा कि हमने कई सार्वजनिक अभियान चलाए हैं और दोनों को लिंक करने के लिए करदाताओं के लिए समय सीमा कई बार बढ़ाई है। जिन करदाताओं को करना है लेकिन लिंक नहीं करते हैं, तो उन्हें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। मार्च के बाद उनका पैन मान्य नहीं रहेगा।
आधार को लिंक करें और बंद पैन कार्ड को फिर से सक्रिय करें
- आयकर अधिनियम की नई धारा 234 एच के अनुसार, एक व्यक्ति कर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है।
- पैन कार्ड एक फोटो पहचान पत्र है जिसे सभी भारतीय सरकारी और निजी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करना आयकर विभाग के लिए आवश्यक है क्योंकि आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान पत्र पर उपलब्ध नहीं है।
- विभाग के अनुसार, पैन और आधार को जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट पैन की संख्या को कम करना और कर अनुपालन में सुधार करना है। साथ ही यह भी कहा गया था कि अगर पैन डिएक्टिवेट होता है तो आधार कार्ड से लिंक होने के बाद यह फिर से एक्टिवेट हो जाएगा।