
Reserve Bank Of India: बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर। एक और बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने अब पुणे स्थित रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश आज से छह सप्ताह यानि 22 सितंबर 2022 से प्रभावी होगा। आरबीआई के इस कदम के बाद से बैंक ग्राहकों का पैसा बैंक में फंसा हुआ है। आरबीआई ने कहा कि बैंक इस समय सभी जमाकर्ताओं को रिफंड करने की स्थिति में नहीं है।
बैंक ने क्या कहा?
RBI ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बैंक (Central Bank) 12 सितंबर, 2017 को मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुणे स्थित सहकारी बैंक (Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि रुपया सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) की वित्तीय स्थिति (Financial Condition) खराब हो गई है और बैंक अपने जमाकर्ताओं को पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बैंक को अब से 6 हफ्ते बाद कारोबार बंद करना होगा। RBI ने कहा है कि अगर रुपया सहकारी बैंक (Rupee Co-operative Bank Ltd) को अपना बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी जाती है, तो इसका जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
6 सप्ताह के बाद बैंक को कारोबार बंद करना होगा
RBI ने कहा है कि बैंक आज से छह हफ्ते बाद कारोबार करना बंद कर देगा। RBI ने कहा है कि बैंक को ‘बैंकिंग’ कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए ग्राहक पैसे जमा या निकाल नहीं सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं है।
यह धारा 11(1) और धारा 22(3)(डी) के प्रावधानों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
ग्राहको को सिर्फ 5 लाख रुपये ही मिल सकेंगे
RBI ने आगे कहा, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक जमाकर्ता ₹ 5,00,000 (पांच लाख) तक के जमा बीमा दावे का हकदार होगा।