RBI: कल बंद हो जाएगा यह बैंक, RBI ने दी बड़ी जानकारी, ग्राहक नहीं निकाल पाएगा पैसा
Reserve Bank Of India: बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर! एक और बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने अब पुणे स्थित रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Ltd) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 22 सितंबर 2022 से प्रभावी होगा। आरबीआई के इस कदम के बाद से बैंक ग्राहकों का पैसा बैंक में फंसा हुआ है। आरबीआई ने कहा कि बैंक इस समय सभी जमाकर्ताओं को रिफंड करने की स्थिति में नहीं है।
ग्राहको को सिर्फ 5 लाख रुपये ही मिल सकेंगे
RBI ने आगे कहा, डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक जमाकर्ता ₹ 5,00,000 (पांच लाख) तक के जमा बीमा दावे का हकदार होगा। यह धारा 11(1) और धारा 22(3)(डी) के प्रावधानों के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3)(ए), 22(3)(बी), 22(3)(सी), 22(3)(डी) और 22(3)(ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?
रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक 22 सितंबर को अपना कारोबार बंद कर देगा। उसके बाद, ग्राहक अपना पैसा जमा या निकाल नहीं सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी तरह का आर्थिक लेन-देन नहीं कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास अपर्याप्त पूंजी है और आगे कमाई की कोई संभावना नहीं है। इस वजह से बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है।