मध्यप्रदेश

Reservation : MP में सीधी भर्ती में OBC को 27 फीसदी, SC/ST को 16-20 फीसदी आरक्षण

मध्य प्रदेश में अब राज्य और जिला स्तर पर सीधी भर्ती के लिए 73 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। OBC ओबीसी को भी सीधी भर्ती में 27 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश MADHYAPRADESH में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए नया आरक्षण लागू किया गया है(new reservation system started in mp)। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेशानुसार, सीधी भर्ती के राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पदों के लिए अब 73% आरक्षण लागू होगा।UTNN

जारी आदेश के अनुसार.प्रकाशित सूची के अनुसार। इसमें से 16% अनुसूचित जाति के लिए, 20% अनुसूचित जनजाति के लिए, 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 10% आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 8 मार्च 2019 से और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जुलाई 2019 से लागू है।

आपको बता दें कि 2019 में मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। अगस्त 2021 में शिवराज सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया। तदनुसार विभाग अपने स्तर पर 5% रिक्तियों को भर सकता है। इससे अधिक पदों पर नियुक्ति के मामले में वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है।

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