सिंगरौली में 166 घंटे का कोरोना कर्फ़्यू ,पढिए किन आवश्यक चीजों की मिलेगी होम डिलिवरी !
सिंगरौली जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल द्वारा जारी आदेश तथा जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति (कोविड-19) जिला सिंगरौली की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सिंगरौली दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144(1) के तहत संपूर्ण जिले के अंतर्गत दिनांक 16-04-2021 को रात्रि 8:00 बजे से दिनांक 23-04-2021 को प्रातः 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ़्यू CORONA CURFEW घोषित किया गया है।
- संपूर्ण सिंगरौली जिले उपरोक्त अवधि मे होने वाला कोविड टीकाकरण कार्यक्रम पुर्वत जारी रहेगा। टीकाकरण हेतु 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण केंद्र आने जाने तक की अनुमति होगी।
- संपूर्ण सिंगरौली जिले में उपरोक्त अवधि में किसी भी व्यक्ति को चिकित्सीय आवश्यकता / स्वास्थ्य कारणों जैसे आवश्यक कारणों के अलावा अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले में शेष समस्त आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
- दूध,डेरी,मिल्क दूध सुबह 5:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति करने हेतु खुले रहेंगे।
- कोरोना कर्फ़्यू के दौरान रेस्टोरेंट,होटल,मिठाई की दुकान और किराना दुकान होम डिलिवरी Home Delivery के माध्यम से सामग्री प्रदाय कर सकेंगे।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। न्यूज़पेपर आकर सुबह 5:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक घर घर जाकर न्यूज़पेपर वितरण कर सकेंगे।
- दवाइयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल डिस्पेंसरी रजिस्टर्ड मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे।
- रसोई गैस की एजेंसी एवं पेट्रोल पंप खुले रहेंगे तथा रसोई गैस सिलेंडर को घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी।
- समस्त मालवाहक वाहनों का (चाहे वह माल से भरे हुए हों अथवा खाली,)आवागमन चालू रहेगा।
- आवश्यक सेवा वाले विभाग – स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरी निकाय, पंचायत, होमगार्ड,आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक कार्य विभाग, समस्त बैंक शाखाएं एवं एटीएम इत्यादि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- यदि मजदूर निर्माणाधीन कैंपस परिसर में रुके हो तो निर्माण गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी।
- जिले में औद्योगिक इकाइयों के संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारी को ड्यूटी हेतु आवागमन की अनुमति होगी।
- सब्जी,फल के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक सब्जी का विक्रय कर सकेंगे।
- कृषि संबंधी कार्य जैसे किसानों के खेतों में बुवाई, कटाई, सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग कृषि उत्पादों का परिवहन, फसलों की कटाई उनकी हार्वेस्टिंग तथा कृषि उत्पादों का उपार्जन आदि कार्य पूर्णता मुक्त रहेंगे।
- शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के नियमानुसार संचालन एवं खाद्यान्न परिवहन तथा वितरण की अनुमति होगी।
- जीएसटी रिटर्न हेतु कर सलाहकार /सीए के कार्यालय तथा बैंक आडिट में लगे सीए इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- इलेक्ट्रिशियन,प्लमबर,कार्पेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए आवागमन की छुट होगी।
- परीक्षा केंद्र तक आने जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- संपूर्ण सिंगरौली जिले में घोषित उपरोक्त कोरोना कर्फ़्यू के दौरान मदिरा एवं भांग विक्रय की दुकानों का संचालन मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशानुसार होगा।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माना सहित अन्य दाण्डीक कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली, समस्त इन्सिडेंट कमांडर एवं समस्त आर आर टी प्रभारी उपरोक्त आदेश का सख्ती से पालन कराएंगे।