सिंगरौली : अब बाजारों एवं दुकानों का संचालन प्रात: 7 से सायं 8 बजे तक
बैढ़न कार्यालय।सिंगरौली 30 जून। कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं म.प्र.शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यवसायिक एवं सामाजिक गतिविधियों को पुन: चरणबद्ध रूप से संचालित किये जाने हेतु संशोधित आदेश जारी किये गये हैं।
पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित
आदेशानुसार संपूर्ण जिले के अंतर्गत समस्त स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था,ट्यूशन क्लासेस आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। संपूर्ण जिले के अंतर्गत सिनेमा हाल, व्यायामशाला आदि बंद रहेंगे तथा जिले में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों, सभाओं तथा बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगे।
अब बाजारों एवं दुकानों का संचालन प्रात: 7 से सायं 8 बजे तक
जिले में आगामी आदेश तक बाजार एवं दुकानों का संचालन सप्ताह में 5 दिन सोमवार, बुधवार, गुरूवार, शनिवार एवं रविवार को प्रात: 7 से सायं 8 बजे तक किया जा सकेगा।
सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को समस्त साप्ताहिक हाट बाजार एवं दुकानों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
जिले के भीतर एवं अन्य जिलों,राज्यों से जिले में आगमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु सिंगरौली जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को पूर्णत: 14 दिवस तक होम क्वारेंटाइन रहना अनिवार्य होगा।