रेत माफिया ने अवैध रेत पकड़ने गई माइनिंग टीम पर किया हमला,मामला दर्ज
बैढ़न कार्यालय।।अवैध रेत पकड़ने गए खनिज अमले पर दबंगों ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया।घटना बरगवां थाना ग्राम तेलदाह में बीती रात अवैध रेत पकड़ने गए खनिज अमले पर दबंगों ने हमला कर खनिज इंस्पेक्टर सहित एक सैनिक और चालक को गंभीर रूप से घायल कर दिया।हमले में खनिज इंस्पेक्टर को सर पर गंभीर चोट लगा है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार कपिल मुनि शुक्ला पिता राम सुमिरन शुक्ला उम्र 33 साल साकिन हाल पता गनियारी थाना बरहन जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश वर्तमान में जिला सिंगरौली में खनिज विभाग में निरीक्षक के पद पर पदस्थ है। दिनांक 5/07/2020 को अपने विभाग के कर्मचारी मुनिन्द सिंह खनिज सर्वेयर, दीनबंधु बैगा सिपाही व प्राइवेट वाहन चालक राजकुमार जायसवाल के शासकीय वाहन बोलेरो क्रमांक एमपी02ए वी 6554 से शासकीय कार्यवाही हेतु अवैध रेत परिवहन की सूचना पर रेड कार्यवाही हेतु कर्थुआ गए थे।
कार्रवाई के बाद वापस आते समय मुखबिर द्वारा ग्राम तेलदाह में अवैध परिवहन की सूचना मिलने पर रात लगभग 1:10 बजे कुंदन सिंह के घर के पास पहुंचे तो बोलेरों के हेडलाइट के प्रकाश में देखा कि कुंदन सिंह के घर के सामने दो ट्रैक्टर जिनका नंबर MP66A3164 व MP66A3868 के टाली रेत से भरा खड़ा था। तथा वहीं पास में चंदन सिंह व कुंदन सिंह और कई लोग खड़े थे, सभी के हाथ में राड व डंडा था। हम लोग वाहन से उतरकर दोनों ट्रैक्टर का फोटो खींचने लगे तभी कुंदन सिंह चंदन सिंह तथा साथ खड़े चंदन सिंह व कुंदन सिंह और खड़े लोगों ने अचानक लाठी राड से हम लोग के साथ मारपीट करने लगे और सभी लोग कह रहे थे खनिज विभाग वाले तुम लोग परेशान करके रख दिए हो तुम लोग के कारण हम कोई धंधा नहीं कर पा रहे हैं,आज तुम लोगों को जान से मार कर खत्म कर देंगे। हम लोग अपनी जान बचाकर अपनी बोलेरो वाहन में बैठकर वहां से भागने लगे तो टंगरी से बोलेरो वाहन के फ्रंट मिरर पर कुंदन सिंह ने मारा जिससे मिरर फूट गया तथा ड्राइवर की साइड वाले मिरर मे भी मारा जिससे कांच टूट गया।
मारपीट में कपिल मुनि शुक्ला तथा दीनबंधु और राजकुमार जायसवाल को चोट आई है। कपिल मुनि शुक्ला का नोकिया कीपैड मोबाइल रेडमी 4 मारपीट के दौरान वहीं गिर गया है जिसे वह लोग ले गए हैं ।
भा दं सं 1860/धारा (ए)294 भा दं सं 1860/धारा (ए)335, भा दं सं 1860/धारा (ए)332, भा दं सं 1860/धारा (ए)427,भा दं सं 1860/धारा (ए)506, भा दं सं 1860/धारा (ए)34 के तहत FIR दर्ज किया गया है।
इस मामले मे में खनिज विभाग के अधिकारी ए के राय से उनके मोबाइल पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका नंबर पर रिंग होने के बाद भी नहीं उठा। जब उनका पक्ष मिलेगा तब अपडेट कर दिया जाएगा।