सिंगरौली न्यूज
सिंगरौली: टोटल लॉक डाउन के दौरान कैसे मिलेगा हरी सब्ज़ी,और क्या है प्रतिबंधित जानिए सब कुछ

सिंगरौली में अब पुनः लॉक डाउन होने जा रहा है जिले में जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन के द्वारा ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता थी। आपको बताते चलें कि जिले में अबतक कुल 85 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कलेक्टर सिंगरौली राजीव रंजन मीणा के द्वारा जिला सिंगरौली में दिनांक 30 जुलाई 2020 को रात्रि 8:00 से दिनांक 5 अगस्त 2020 को प्रातः 5:00 बजे तक संपूर्ण सिंगरौली जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है।
पढिए प्रतिबंधित और छुट का डिटेल
- समस्त स्वास्थ्य सेवाओं शासकीय तथा निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम क्लीनिक सभी डिस्पेंसरी केमिस्ट की दुकान फार्मेसी मेडिकल दुकान पशु चिकित्सालय आदि का संचालन एवं उनमें नियोजित व्यक्तियों के आवागमन की छूट होगी।
- समस्त शासकीय एवं निजी बैंक शाखाएं एटीएम बैंकिंग क्रो स्पांडेंट BCs एवं एटीएम कैश प्रबंधन में लगे वाहन एवं एजेंसीया तथा सभी बीमा कंपनियों के कार्यालय नियम अनुसार संचालित होगी।
- जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को ड्यूटी हेतु आवागमन की छूट होगी।
- समस्त ई-कॉमर्स कंपनियों कोरियर कंपनियों एवं संचालन एवं सामग्री का वाहन एवं होम डिलीवरी करने की अनुमति होगी।
सभी शासकीय निर्माण कार्य पूर्वक संचालित रहेंगे। - वन विभाग के अमले को वन एवं वन्य जीव संरक्षण नर्सरी प्लांटेशन पौधे की सिंचाई वनों की सुरक्षा आदि मूलभूत विभागीय कार्य संपादित करने हेतु छूट होगी।
- आंगनबाड़ियों से बच्चों, माताओं एवं अन्य पात्र महिलाओं को घर घर जाकर भोजन एवं पोशाक सामग्री का वितरण किया जाएगा। कोई भी हितग्राही तथा आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं जाएगा।
- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिबंधित से मुक्त रहेंगे न्यूज़पेपर आकर सुबह 5:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक घर घर जाकर न्यूज़पेपर वितरित कर सकेंगे।
- समस्त मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी।
- सब्जी के विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे।
- सभी हाट बाजार एवं दुकानें बंद रहेंगी किंतु आवश्यक वस्तुओं एवं अन्य खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं द्वारा वस्तुओं की घर-घर जाकर होम डिलीवरी की जा सकेगी।
- सभी स्वरोजगार के रूप में सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रिशियन प्लंबर कारपेंटर मोटर मैकेनिक आरटीपीएस एसी कूलर पंखा रिपेयर करने वाले व्यक्तियों को घर-घर जाकर सेवा प्रदान करने की अनुमति होगी।
- संपूर्ण जिले में उपरोक्त के दौरान मदिरा एवं भांग बिक्री की दुकानों का संचालन मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार बंद रहेगा।
