सिंगरौली

Singrauli Police ने पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर किए 38 मामले दर्ज

सिंगरौली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर पटाखों के क्रय विक्रय एवं उपयोग के संबंध में निर्देश दिया गया था। न्यायालय के निर्देशानुसार सिंगरौली कलेक्टर द्वारा सम्पूर्ण नगर पालिक क्षेत्र में दिनांक 22 अक्टूबर से 05 नवम्बर तक पटाखों के क्रय विक्रय एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन पटाखों के उपयोग के साथ आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।

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सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक बीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी/थाना/चौकी प्रभारियों को इस संबंध में अपने क्षेत्रान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में दीपावली पर्व के दौरान पटाखों के क्रय विक्रय एवं उपयोग के संबंध में निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध वैढ़न थाना में 15 प्रकरण, विन्ध्यनगर में 02 प्रकरण, नवानगर में 05 प्रकरण, मोरवा में 03 प्रकरण, बरगवॉ में 02, माड़ा में 03, सरई में 01 प्रकरण, लंघाडोल में 01 प्रकरण, चितरंगी में 04 एवं गढ़वा में 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता से सहयोग की अपील करते हुए बताया गया कि म.प्र. के 03 जिलों सिंगरौली, कटनी एवं ग्वालियर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पूअर होने के कारण आम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखों के उपयोग के संबंध में गाईड लाईन जारी की गई। इस संबंध में 05 नवम्बर तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

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