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RBI Action : इन बैंकों पर RBI ने क्यों लगाया जुर्माना, जानिए वजह

RBI Action : भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के मामलों में रिपोर्टिंग और लोन वसूली मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दोनों बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले RBI सितंबर से अब तक पेटीएम बैंक समेत करीब 20 बैंकों, NBFC कंपनियों और सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। RBI का यह कदम कमियों पर आधारित है, इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के किसी भी कार्य को प्रभावित करना नहीं है।

RBI ने इन बैंकों पर क्यों लगाया जुर्माना ?

  1. RBI ने बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग, रिकवरी एजेंटों, ग्राहक सेवा और बैंकों में क्रेडिट अग्रिम जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर RBI के निर्देशों का पालन न करने पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
  2. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के उल्लंघन के लिए ICICI बैंक पर 12.19 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
  3. RBI ने 11 अक्टूबर को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।  यह जुर्माना केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है।

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