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कोर्ट का अनोखा फैसला, दोषी को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने और 2 पेड़ लगाने की दी सजा

रऊफ पर 2010 के एक मामले में एक व्यक्ति चोट पहुंचाने का आरोप लगा था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। कोर्ट ने सजा के तौर पर रऊफ को नमाज पढने और पेड़ लगाने की अहम सजा सुनाया है। 

कोर्ट का अनोखा फैसला सुनाया है। जिसमें दोषी को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने और 2 पेड़ लगाने की दी सजा। जानकारी के अनुसार मालेगांव मजिस्ट्रेट ने सड़क दुर्घटना मामले में एक मुस्लिम शख्स को अहम सजा सुनाई है। कोर्ट ने शख्स को 21 दिनों तक दिन में पांच बार नमाज पढ़ने और सजा के तौर पर दो पेड़ लगाने का आदेश दिया।

कोर्ट ने यह फैसला रउफ खान नाम के शख्स के खिलाफ दिया है। रऊफ पर 2010 के एक मामले में एक व्यक्ति चोट पहुंचाने का आरोप लगा था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। कोर्ट ने सजा के तौर पर रऊफ को नमाज पढने और पेड़ लगाने की अहम सजा सुनाया है।

साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा मामले में महज चेतावनी काफी नहीं होगी और यह जरूरी है कि आरोपी अपने आरोपों को याद रखे, ताकि वह उन्हें दोबारा न दोहराए।

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UTN Web Desk

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