UP Hindi News : सपा विधायक को मारपीट के मामले में चार महीने की जेल।
UP Hindi News : उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की सांसद-विधायक अदालत ने आजमगढ़ के फूलपुर-पवई विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद रमाकांत यादव को चार महीने की जेल और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, इस फैसले से रमाकांत यादव की विधानसभा सदस्यता प्रभावित नहीं होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पाण्डेय ने मीडिया को बताया कि आज सांसद-विधायक अदालत के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम-तृतीय) श्वेता चंद्रा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधायक व पूर्व बाहुबली सांसद को 4 माह का कारावास के साथ सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
क्या सदन की सदस्यता रद्द हो जाएगी ?
एक जनप्रतिनिधि को अदालत द्वारा दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा दिए जाने के बाद, उसकी सदन की सदस्यता फैसले की तारीख से स्वत: ही रद्द मानी जाएगी। हालांकि मंगलवार को कोर्ट के फैसले से रमाकांत यादव की विधानसभा सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।