इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को कोरोना काल में वसूली गई फीस का 15% हिस्सा वापस करने का आदेश दिया है।
न्यूज़ एजेंसी ANI से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभिभावकों से कोरोना काल में वसूली गई स्कूल फीस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाते हुए एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया है।
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्कूलों को वर्ष 2020-21 सत्र के दौरान ली गई स्कूल फीस का अगले सत्र में समायोजन करने का निर्देश दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को संस्थान द्वारा वर्ष 2020-21 में ली गई फीस का 15% वापस करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्कूलों को 2 महीने का समय दिया है।