Social Media Guidelines fot Police : उत्तर प्रदेश में अब रील्स बनाने, फिल्मी डायलॉग्स पर लिपसिंग और वर्दी में गाने और डांस-गाने के वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर अपलोड करने वाले पुलिस कर्मियों (Police) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस (Police) ने सोशल मीडिया पर सक्रिय पुलिस कर्मियों (Police) के लिए नियमों की सूची (Social Media Guidelines) जारी की है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था, प्रशांत कुमार ने कहा ” वर्दी की गरिमा के साथ समझौता करने वाली किसी भी चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह सरकार के सेवा आचरण नियमों के खिलाफ है। जिला पुलिस (Police) प्रमुख द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।” पुलिस (Police) विभाग पहली बार सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत आचार संहिता लेकर आया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चूंकि सोशल मीडिया पर हर पोस्ट/वीडियो को लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए पुलिस (Police) के लिए सोशल मीडिया के नियम बनाना जरूरी था।
पुलिस कर्मियों (Police) को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे खाकी में अपनी तस्वीरें/वीडियो न लगाएं और न ही हथियारों का प्रदर्शन करें।