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UP Police के लिए नई नीति हुई जारी, वर्दी में ‘रील्स’ बनाने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं!

UP Police Social Media Policy: कर्मियों के लिए बुधवार को नई नीति जारी की गई। इस नई पॉलिसी के मुताबिक कोई भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। निर्देश मे साफ तौर पर कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी अपने व्यक्तिगत खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने इस नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। यूपी सरकार ने भी इस पॉलिसी पर मुहर लगा दी है,और आदेश जारी कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान खासकर वर्दी में किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, Facebook और Instagram जैसे ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ड्यूटी के बाद भी वर्दी में रील नहीं  बना सकते। कहीं भी पोस्ट करते समय किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव नहीं जा सकते।

नीति के अनुसार पुलिस थानों, पुलिस लाईन, कार्यालयों आदि के निरीक्षण का सीधा प्रसारण तथा पुलिस कवायद, फायरिंग एवं गतिविधियों से संबंधित वीडियो अपलोड करना प्रतिबंधित है। पुलिस कर्मियों को किसी भी कोचिंग, लेक्चर, लाइव प्रसारण, वेबिनार आदि में शामिल होने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेने को कहा गया है।

नीति में कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक या निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी, जो महिलाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति की गरिमा को ठेस पहुंचाती है या उनकी गरिमा के खिलाफ है।

साथ ही, विभाग को असंतुष्ट करने वाली पोस्ट या सामग्री को आधिकारिक और अनौपचारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं किया जाएगा और पुलिसकर्मियों द्वारा सरकार या उसकी नीतियों, कार्यक्रमों या राजनीतिक दलों, राजनीतिक हस्तियों, राजनीतिक आदर्शों और राजनेताओं पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। यह नीति पुलिस और सुरक्षा संस्थानों की सोशल मीडिया नीतियों की समीक्षा करके विकसित की गई है।

सोशल मीडिया पॉलिसी कि मुख्य बातें 

  • ड्यूटी पर वीडियो, रील, गाना आदि प्रतिबंधित रहेगा
  • सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ सरकार के हित में होना चाहिए।
  • पीड़ित का चेहरा या पहचान नहीं बता सकता
  • पुलिसकर्मी किसी के कमेंट को ट्रोल नहीं कर सकते
  • पुलिसकर्मियों को भी खुद के ताली बजाने वाले वीडियो बनाने पर रोक होगी।
  • यहां तक ​​कि जनता की शिकायतों का सीधा प्रसारण भी नहीं किया जा सकता है
  • कोई भी पुलिसकर्मी विवादित ग्रुप ज्वॉइन नहीं कर सकते
  • बिना सत्यापन के कोई सूचना फॉरवर्ड नहीं की जा सकती है।
हिन्दी न्यूज

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