Whatsapp Group : व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं – हाई कोर्ट
अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) के एडमिन (Admin) हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court)ने फैसला सुनाते हुए कहा है, कि व्हाट्सएप (Whatsapp) ग्रुप में आपत्तिजनक मैसेज के लिए ग्रुप एडमिन (Group Admin) जिम्मेदार नहीं होंगे ।कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।Also Read : Cooking Tips : इन Tips को आजमाए और करेले का कड़वापन करें दूर ।
दरअसल मार्च 2020 में “फ्रेंड्स” नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) में चाइल्ड पोर्न (Child Porn) से जुड़ा हुआ एक वीडियो शेयर किया गया था। याचिकाकर्ता ने ही इस ग्रुप को बनाया था। इसके अलावा दो अन्य लोग भी इसमें एडमिन (Admin) थे। उनमें से एक आरोपी था, जिस पर कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। परंतु एडमिन (Admin) होने के नाते याचिकाकर्ता को भी आरोपी बनाया गया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट (High Court) का दरवाजा खटखटाया।
फैसला सुनाते हुए जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा, कि आपराधिक कानून में इनडायरेक्ट लायबिलिटी केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है, जब कोई कानून ऐसा तय करे। फिलहाल आईटी एक्ट में ऐसा कोई कानून नहीं है।उन्होंने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन (Whatsapp Group Admin)आईटी अधिनियम के तहत मीडिएटर नहीं हो सकता।
कोर्ट ने कहा की एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन (Whatsapp Group Admin) के पास एकमात्र विशेषाधिकार यह होता है, कि वह ग्रुप से किसी मेम्बर को हटा सकता है, या जोड़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) का कोई सदस्य ग्रुप में क्या पोस्ट (Post) कर रहा है, इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। किसी ग्रुप के मैसेज को मॉडरेट या सेंसर नहीं कर सकता।