तलाक के बाद पति को 50,000 रुपये गुजारा भत्ता देगी पत्नी, पढ़िए पूरी खबर
Wife will give alimony of 50 thousand rupees to husband

Wife Pay Alimony To Husband।। पति को भरण-पोषण के 50,000 रुपये देगी महिला। पुणे की एक उच्च शिक्षित महिला को अदालत ने आदेश दिया है कि वह अपने पति को स्थायी रूप से 50,000 रुपये का भुगतान करे। 2018 में शादी करने वाले इस जोड़े को वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ा और कुछ समय से अलग रह रहे हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों का तलाक का मुकदमा भी मंजूर कर लिया।
33 वर्षीय महिला के पास एम.टेक की डिग्री है, जबकि उसका 38 वर्षीय पति बी.टेक ग्रेजुएट है मार्च 2022 में पति ने गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दी और कुछ ही समय बाद पत्नी ने भी गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दी। लेकिन बाद में कोर्ट में जानकारी सामने आया कि पत्नी द्वारा जमा किए गए दस्तावेज फर्जी और भ्रामक थे।
मामले की सुनवाई पुणे के सिविल जज एस. वी फूलबंधे ने किया और अदालत ने फैसला सुनाया कि पत्नी को स्थायी रूप से पति को 50,000 रुपये का भुगतान करना होगा। अदालती कार्यवाही से पता चला कि पत्नी के दावे में कोई दम नहीं था और उसके दस्तावेज जाली पाए गए।
सत्तारूढ़ ने तलाक में लैंगिक भूमिका और गुजारा भत्ता के बारे में बहस छिड़ गई है। जबकि पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को गुजारा भत्ता देना आम बात है, यह फैसला एक महिला द्वारा अपने पति को भरण-पोषण का भुगतान करने का आदेश देने का एक दुर्लभ उदाहरण है।