Opposition Leader : लोकसभा में विपक्ष का नेता एक निर्वाचित सदस्य होता है जो भारत की संसद के निचले सदन में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। विपक्ष नेता लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का संसदीय अध्यक्ष और उसके पास कम से कम 10% सीटें होती हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के पर उसे वेतन और भत्ते मिलाकर लगभग 3.30 लाख रुपये मिलते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री के स्तर का आवास और गाड़ी भी मिलती है। इसके आलाव उसे 14 लोगों का स्टाफ और कैबिनेट मंत्री के स्तर की सुरक्षा मिलती है।
अभी कौन है Opposition Leader?
विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद है और इसे आधिकारिक तौर पर “विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977” में मान्यता प्राप्त है। 1969 तक कोई आधिकारिक तौर पर विपक्ष के नेता नहीं होता था। 1970 से 1977, 1980 से 1989 और 2014 से 2024 के बीच यह अवधि शून्य थी। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने एक दशक पुरानी रिक्ति को भरते हुए भारतीय संसद में वर्तमान में विपक्ष नेता के रूप में कार्यरत हैं।
विपक्ष नेता के पॉवर
- कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा
- चयन समितियों के सदस्य
- केंद्रीय जांच ब्यूरो
- मुख्य चुनाव आयुक्त
- चुनाव आयुक्त
- प्रवर्तन निदेशक
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त
- लोकपाल प्रमुख
- सरकारी व्यय की लेखापरीक्षा और व्यय समिति
रेल यात्री कृपया ध्यान दें, बंदे भारत सहित 22 ट्रेन हुई रद्द