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बेटे ने डंडे से पीट-पीटकर की थी पिता की हत्या, बेटे को मिली उम्रकैद की सजा

Crime News : पिता की हत्या कर शव छुपाने के चार साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा मिली। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जयसवाल की अदालत ने थाना अपराध की धारा 302, 201, 34 के तहत आरोपी गुलाब सिंह राठौर को अपने पिता जयराम राठौर को डंडे से पीटकर हत्या करने के दो मामलों में आजीवन कारावास और चार हजार रुपये के जुर्माना का सजा सुनाई। जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 4 नवंबर 2020 को आरोपी ने गुलाब सिंह थाने में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि, जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह झिझकने लगता है।

शव को झाड़ी में फेंक दिया गया

पुलिस के पूछताछ के दौरान गुलाब सिंह राठौड़ ने बताया कि 27 अक्टूबर 2020 की रात उसने गुस्से में आकर अपने पिता पर बांस के डंडे से कई वार किए, जिससे उनकी मौत हो गई। फिर वह छोटे भाई पंकज राठौड़ को अपने साथ ले गया और मृत जयराम के शव को बोरे में भरकर घर के पीछे जंगल में फेंक दिया।

जांच के दौरान आरोपी की बताई जगह पर झाड़ियों से शव बरामद हुआ। उसमें कीड़े लगे हुए थे और दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने वैज्ञानिक व अन्य साक्ष्य जुटाए। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की, पूरी जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान साक्ष्य छुपाने के आरोप में पंकज राठौड़ को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया तथा गुलाब सिंह राठौड़ को हत्या सहित साक्ष्य छुपाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने मृतक की पत्नी को चार लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया।

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Tauheed Raja

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