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जरुरी खबर! सुकन्या समृद्धि खाता है तो 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

Sukanya Samriddhi Account Update : केंद्र सरकार महिलाओं और बच्चों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। मोदी सरकार खासकर लड़कियों के कल्याण के लिए सुकन्या समृद्धि योजना काफी समय से चला रही है. इस योजना के तहत लड़कियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए निवेश किया जाता है। अगर आपने भी अपनी बेटी के उज्ज्वल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया है तो आपको इसके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना से जुड़ी कुछ अपडेट लेकर आती है। ऐसे में ताजा नियमों का पालन न करने पर सुकन्या समृद्धि खाता बंद भी हो सकता है।

सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य

सुकन्या समृद्धि खाते को सक्रिय रखने के लिए लाभार्थी को खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है। यदि कोई लाभार्थी इस खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए नहीं रखता है, तो खाता बंद भी किया जा सकता है। खाते को पुनः सक्रिय करने पर जुर्माना। खाताधारकों को 31 मार्च 2024 तक न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना आवश्यक है।

सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम शेष राशि कितनी होनी चाहिए?

हम आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि खाते में न्यूनतम बैलेंस 250 रुपये है। लाभार्थी को 1 वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे। अगर कोई पूरे साल में 250 रुपये जमा नहीं करता है तो उसका खाता बंद हो सकता है. ऐसे में अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए सालाना 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना महत्वपूर्ण जानकारी

  • न्यूनतम जमा राशि ₹ 250/- एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि ₹ 1.5 लाख।
  • खाता किसी बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खोला जा सकता है।
  • एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
  • खाता डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है।
  • खाताधारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी।
  • 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका की शादी होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है।
  • खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर/बैंक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा।
  • जमा राशि आईटीएक्ट की धारा 80-सी के तहत कटौती के लिए योग्य है।
  • खाते में अर्जित ब्याज आईटीएक्ट की धारा-10 के तहत आयकर से मुक्त है।

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Tauheed Raja

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