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मध्य प्रदेश में क्या है होम आइसोलेशन (HOME ISOLATION) के निर्देश,पढिए डिटेल

भोपाल।।स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए घर पर आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था वाले अधिक से अधिक पात्र कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेशन (HOME ISOLATION) में रखे जाने का निर्णय लिया गया है। जिला स्तर पर स्थापित जिला कोविड कमाण्ड और कंट्रोल सेंटर द्वारा होम आइसोलेशन व्यक्ति की दैनिक निगरानी रखी जायेगी। ऐसे पॉजिटिव व्यक्ति के पास आवश्यक चिकित्सीय संसाधन और औषधियाँ उपलब्ध रहेंगी।

मध्य प्रदेश में होम आइसोलेशन (HOME ISOLATION) के क्या है निर्देश

आयुक्त स्वास्थ्य सह सचिव डॉ. संजय गोयल ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि

  • कोविड-19 पॉजिटिव केस को होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय एक ‘होम आइसोलेशन’ किट उपलब्ध कराई जाये।
  • इसमें विभिन्न प्रकार की 12 सामग्री और औषधियाँ पॉजिटिव व्यक्ति को उपलब्ध कराई जायें।
  • किट की व्यवस्था मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के कुल एक्टिव कोविड-19 केसों की संख्या के 60 प्रतिशत के मान से तैयार कराई जायेगी।

होम आइसोलेशन की अनुमति देते समय ‘फीवर क्लीनिक” के चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को किट उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अलावा पॉजिटिव व्यक्ति के पास स्वयं की निगरानी के लिये डिजिटल थर्मामीटर और पल्सोक्सीमीटर उपलब्ध कराया जायेगा।

होम आइसोलेशन के दौरान क्या सावधानियाँ बरतनी हैं?

स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन रोगी के लक्षण होने, इस दौरान क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, उच्च जोखिम सम्पर्क कौन होगा, पॉजिटिव व्यक्ति के लिये आवश्यक व्यवस्थाएँ और रोगी के घरेलू सदस्यों को क्या-क्या सतर्कताएँ बरतनी होंगी, इन बिन्दुओं पर भी स्थिति स्पष्ट की गई है।


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Tauheed Raja

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