होम हेड लाइन मध्य प्रदेश मनोरंजन बिजनेस पर्सनल फाइनेंस ब्यूटी फैशन
---Advertisement---

Singrauli News : गढ़वा पुलिस ने अवैध रेत से लिप्त 01 ट्रैक्टर को जप्त कर की कार्यवाई

सिंगरौली । गढ़वा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रेत से लिप्त ट्रैक्टर को जप्ति कर कार्यवाही की है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक बीरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा के निर्देश पर चितरंगी एसडीओपी हिमाली पाठक के नेतृत्व में गढ़वा थाना प्रभारी आर.पी.रावत ने अपनी टीम के साथ अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर के विरुद्ध धारा 379,414 ताहि, 4,21 खान एवं खनिज अधि. के समक्ष जप्ति की कार्यवाही किया है।

कैसे पकड़ाया अवैध रेत से लिप्त ट्रैक्टर ?

गढ़वा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की पिपरझर में अवैध रेत का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा है। गढ़वा पुलिस उक्त सूचना की तस्दीकी हेतु हमराह स्टाफ के साथ रवाना होकर पिपरझर तिराहा पहुचकर नाकाबंदी किया गया। नाकाबंदी के कुछ देर बाद शासकीय स्कूल पिपरझर तरफ से एक ट्रैक्टर आता दिखाई दिया। ट्रैक्टर चालक पुलिस को देखकर हैड्रोलिक उठाकर रेत खाली करते हुये भागने लगा जिसे पुलिस स्टाफ ने घेराबंदी कर रुकवाया और जाकर ट्रैक्टर ट्राली को चेक किया गया। स्वराज कंपनी का बिना नम्बर के ट्रैक्टर 735 FE सफेद नीले रंग का मय ट्राली के जिसमें करीब 4-5 तगाड़ी रेल रेल लोड पाई गई।

यह भी पढ़े : Accident : सिंगरौली में मजदूरों से भरी पिकअप वाहन पलट जाने से 2 की मौत,दर्जनों घायल

ट्रैक्टर चालक से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम आनन्द कुमार सिंह पिता श्री हंसराज सिंह उम्र 32 वर्ष पिपरझर निवासी का होना बताया, जिसके पास से खनिज पदार्थ रेत के परिवहन का लाईसेंस / वैध अनुमति मांगा गया, लेकिन उसके द्वारा कोई लाईसेन्स दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। वाहन चालक के व्दारा बिना नम्बर टिपर गाड़ी से अवैध रूप खनिज बालू (रेता) उत्खनन कर ज्यादा धन लाभ कमाने विक्रय करने हेतु परिवहन करना पाये जाने पर आरोपी टिपर चालक के विरुद्ध अपराध धारा 379,414 ताहि, 4,21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम का अपराध पाये जाने पर साक्षियों के जप्त कर विवेचना में लिया गया।

Live TV