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How to apply for CAA online : CAA नागरिकता के लिए ऑनलाइन करे आवेदन, जाने आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन शुल्क

How to apply for CAA online : नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, CAA के तहत नागरिकता के लिए Indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल को चालू कर दिया गया है। इस पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज हम आपको पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को स्टेप बाइ स्टेप बताने जा रहे है जिससे आप आसानी अप्लाई कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी शरणार्थी को सीएए 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए वेबसाइट Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाना होगा।

How to apply for CAA online

  • फिर, वेबसाइट पर एक उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण (रजिस्टर) करने के लिए, आपको सबसे पहले “सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा।

How to apply for CAA online

  • इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड डालना होगा। फिर अगले पेज पर आपको ईमेल आईडी, नाम और फिर से कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा और फिर कैप्चा दोबारा दर्ज करके ओटीपी को सत्यापित करना होगा।
  • इसके बाद यूजर रजिस्ट्रेशन (Register) पूरा हो जाएगा।
  • वेबसाइट पर लॉग इन करके नागरिकता के लिए आवेदन करें।
  • इसके बाद लॉगिन विंडो खुलेगी, जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, कैप्चा दर्ज करना होगा और जारी रखें पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद ओटीपी आएगा उसे दर्ज करना होगा, दोबारा कैप्चा कोड दर्ज करें और VERIFY AND CONTINUE पर क्लिक करें।

ऐसा करने के बाद ‘Click Here to Initiate Fresh Application’ विकल्प दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने के बाद शरणार्थियों से उनके बारे में 8 से 11 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल कुछ इस प्रकार होंगे-

  • क्या 2014 से पहले आए,
  • कहां से आए,
  • धर्म क्या है,
  • क्या 5 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं

आपको इन सवालों का जवाब हां या ना विकल्प पर टिक करके देना होगा। और इसके बाद आपको CAA 2019 के प्राकृतिकीकरण प्रावधान के तहत नागरिकता के लिए स्वीकार करें और सबमिट करें पर क्लिक करना होगा।

आवेदन शुल्क

  • इसके बाद शरणार्थी को अपनी सारी जानकारी, वर्तमान पता, परिवार की जानकारी, आपराधिक मामले की जानकारी (यदि लागू हो) जमा करनी होगी और फिर दस्तावेज अपलोड करके और 50 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके वह सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेगा।
  • पंजीकरण करने, लॉग इन करने, पोर्टल पर जानकारी पूरी करने और नागरिकता के लिए आवेदन करने में औसतन 10 से 15 मिनट का समय लगेगा।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
  • भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान की सरकारों या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किसी भी प्रकार की आईडी
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाणपत्र
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड
  • कोई भी दस्तावेज़ जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई भी तीन देशों – अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक है या रहा है।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक इनमें से किसी भी देश से है

नोट: उपरोक्त दस्तावेज़ उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य हैं

इसके अलावा, आवेदकों को यह साबित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे कि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था

  • भारत आगमन पर वीज़ा और आव्रजन टिकट की प्रति
  • विदेशियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट भारत में क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) या विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ)।
  • भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा जनगणना-संबंधित सर्वेक्षण करते समय ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची
  • भारत में सरकार द्वारा जारी लाइसेंस या प्रमाणपत्र या परमिट (ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि सहित)
  • भारत में जारी किया गया राशन कार्ड
  • सरकार या न्यायालय द्वारा आवेदक को आधिकारिक मुहर के साथ जारी किया गया कोई भी पत्र
  • आवेदक का भारत में जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड या पंजीकृत किराये का समझौता
  • जारी करने की तारीख वाला पैन कार्ड दस्तावेज़
  • केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी वित्तीय संस्थान या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज, किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के नाम पर बैंकों (निजी बैंकों सहित) या डाकघर खातों से संबंधित रिकॉर्ड और खाता विवरण
  • आवेदक के नाम पर भारत में बीमा पॉलिसियाँ
  • आवेदक के नाम पर बिजली कनेक्शन के कागजात या बिल या अन्य उपयोगिता बिल
  • आवेदक के संबंध में भारत में न्यायालय या न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड या प्रक्रियाएं
  • कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)/सामान्य भविष्य निधि/पेंशन/कर्मचारी द्वारा समर्थित भारत में किसी भी नियोक्ता के तहत सेवा या रोजगार दिखाने वाला दस्तावेज़
  • राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) दस्तावेज़
  • भारत में जारी स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
  • किसी स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • आवेदक को नगर पालिका व्यापार लाइसेंस जारी किया गया
  • विवाह प्रमाणपत्र

Note : उपरोक्त दस्तावेज़ किसी भारतीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए होने चाहिए और उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य होंगे; दस्तावेज़ चाहिए

आवेदन मे आने वाली समस्या के लिए यहा संपर्क करे

पोर्टल पर सीएए 2019 के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करते समय किसी भी समस्या के मामले में, लोग support.ctznoci@mha.gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। पोर्टल मोबाइल फ्रेंडली है और इसे मोबाइल उपकरणों से भी आसानी से संचालित किया जा सकता है।

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News Desk

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