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Good News : नई गाड़ी में लगवा सकते हैं पुराने गाड़ी का नंबर

भोपाल।।नंबरों के शौकीन वाहन मालिकों के लिए Good News है। वाहन मालिक पुराने 4 पहिया वाहनों को आवंटित पुराने नंबर का उपयोग अपने नए वाहनों के लिए कर सकेंगे। ऐसे करने के लिए बस कुछ फीस का भुगतान करना होगा। 

Good News : नई गाड़ी में लगवा सकते हैं पुराने गाड़ी का नंबर

यह Good News देते हुए परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि वाहन मालिक पुराने 4 पहिया वाहनों को आवंटित नंबर का उपयोग अपने नए वाहनों के लिए कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए वाहन मालिक द्वारा पुराने नंबर के लिए दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15 हज़ार रूपये में जो भी अधिक होगा, भुगतान करना होगा।


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मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कंडम अथवा निष्प्रयोजित वाहन के स्क्रेप के साथ ही उसका नंबर भी ब्लाक कर दिया जाता था। इस व्यवस्था में वी.आई.पी नंबर लेने वाले वाहन मालिक को नया नंबर लेना पड़ता था। राज्य शासन द्वारा की गई नवीन व्यवस्था में अब सीधा लाभ वी.आई.पी नम्बर लेने वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा।

उन्होने बताया कि मई 2014 के पूर्व प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर वाहन क्रमांक आवंटित किये जाते थे, जिसमे 01 से 09 नंबर का शुल्क 15 हज़ार, 10 से 100 का 12 हज़ार, विशिष्ट नंबरों के लिए 10 हज़ार एवं शेष नंबरों का शुल्क 2 हज़ार रूपये था। इस अवधि के बाद वी.आई.पी नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चूँकि नीलामी प्रक्रिया के द्वारा मूल वाहन स्वामी द्वारा विशिष्ट नंबरों का काफी बड़ी राशि देकर क्रय किया जाता था। अब नई पालिसी में उनके या उनके परिवार वाला व्यक्ति उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर पूर्व वाहन के नंबर का उपयोग कर सकेगा।

Good News : लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन मेडिकल सर्टिफिकेट

दूसरा Good News देते हुए परिवहन मंत्री ने बताया कि आमजन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी आवेदक लर्निंग लाइसेंस, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन, नवीनीकरण अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में अन्य श्रेणी के आवेदन के साथ रजिस्टर्ड चिकित्सक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि एक अप्रैल 2021 के पूर्व उक्त मेडिकल सर्टिफिकेट मैनुअल तरीके से जारी किए जाने का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड चिकित्सक पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 1ए में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनआईसी के सारथी पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है।


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अजीत नारायण सिंह

अजीत नारायण सिंह

URJANCHAL TIGER  दैनिक समाचार पोर्टल और मासिक पत्रिका,  वर्तमान मामलों और मीडिया विश्लेषण का एक मंच है। हम स्वतंत्रता और पारदर्शिता को महत्व देते हैं और मानते हैं कि दोनों, लोकतंत्र और स्वस्थ समाज के अभिन्न अंग हैं। यह समाचार मीडिया पर भी लागू होता है, जिसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है।

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