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Madhya Pradesh Contract Workers New Rule । संविदा कर्मियों को अब नियमितीकरण के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी।

Madhya Pradesh Contract Workers New Rule : मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संविदा कर्मचारियों (Samvida Employee) को नियमित करने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में संविदा कर्मियों को अब नियमितीकरण (Regularization) के लिए लिखित परीक्षा (Written Exam)देनी होगी। संविदा कर्मचारियों को भर्ती परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक लाने होंगे। सभी विभाग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अपने तृतीय श्रेणी के पदों के लिए इस भर्ती प्रक्रिया का पालन करेंगे।

सीधी भर्ती में 20 फीसदी पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

Madhya Pradesh Contract Workers New Rule के मुताबिक सीधी भर्ती में 20 फीसदी पद संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा एससी और एसटी उम्मीदवारों को 10% अंकों की छूट भी मिलेगी, उन्हें नियमितीकरण (Regularization) के लिए केवल 40 प्रतिशत अंक लाने होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि संविदा कर्मचारी 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करके पूरे पद नहीं भर सकते हैं, तो शेष पद 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वालों को नहीं दिए जाएंगे।

Madhya Pradesh Contract Workers New Rule

  • नए नियमों के मुताबिक तृतीय श्रेणी पदों पर संविदा कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक पेपर आयोजित किया जाएगा, जो तीन घंटे की अवधि का होगा।
  • यह पेपर 300 अंकों का होगा, जिसमें से संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए 150 अंक लाना अनिवार्य होगा।
  • नियमित पदों पर वरिष्ठता के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
  • सभी 38 विभागों में कर्मचारियों को परीक्षा देनी होगी और 50% अंक प्राप्त करने होंगे।
अजीत नारायण सिंह

अजीत नारायण सिंह

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